कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) के 4/जे प्रभाग क्षेत्र में बिना अनुमति के सार्वजनिक जगह पर बैनर लगाकर शहर का विरूपण करने वाले चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोळशेवाडी पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत गुन्हा दाखल किया गया है।
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल के निर्देशानुसार शहर में अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में 4/जे प्रभाग अंतर्गत कल्याण (पूर्व) के लोकग्राम इलाके में सीमा कैटरर्स, मद्रास कैफे, काटेमानिवली में स्पेशल फेस्टिवल ऑफर, और कोळशेवाडी रोड पर वामक्षी इवेंट्स के बैनर बिना अनुमति के लगे पाए गए।
सहायक आयुक्त सविता हिले के मार्गदर्शन में फेरीवाला पथक के पथकप्रमुख सुरेश मरोठिया ने कार्रवाई करते हुए इन चारों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोळशेवाडी पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कराया।
महापालिका ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए ऐसे अवैध बैनर और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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