उल्हासनगर —
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 1 (ब) से अनुसूचित जमाती आरक्षित स्थान से निर्वाचित नगरसेविका पूजा सचिन भोईर को महापालिका प्रशासन ने अपात्र घोषित कर दिया है। महापालिका आयुक्त के आदेश (25 जून 2026) के अनुसार यह अपात्रता 24 जून 2026 से लागू मानी जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया बाद पूजा भोईर का जात प्रमाणपत्र कोकण विभाग, ठाणे की अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र जांचप्रताल समिती को भेजा गया था। समिती ने 24 जून 2026 को उस प्रमाणपत्र को अवैध ठहराकर रद्द करने का निर्णय लिया। इसके बाद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की संबंधित व्यवस्थाओं के तहत उन्हें नगरसेवक पद के लिए अपात्र घोषित किया गया।
यह निर्णय स्थानीय राजनैतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है और संबंधित प्रभाग की आगे की राजनीतिक परिस्थितियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिवसेना के नगरसेवक विक्की लबाना का पद भी जात वैधता से जुड़ी वजहों से रद्द किया गया था। इस घटना से आरक्षित सीटों पर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों के जात प्रमाणपत्र की सत्यता पर कड़ाई से ध्यान दिए जाने की चर्चाएँ तेज हुई हैं।

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