मानसून पूर्व की तैयारी के लिए महानगरपालिका ने दिया हार्डवेयर, प्लंबिंग और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकानों को २ दिनों की अनुमति।


उल्हासनगर (आनंद कुमार शर्मा)

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र में कई दिनों से अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा मनपा आयुक्त के सामने मॉनसून पूर्व पुराने और जर्जर इमारतों, घरों की रिपेयरिंग के लिए लगने वाले सामानों की दुकान खोलने और आवश्यक समान लोगों को मुहय्या कराने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसे आज १० मई २०२० के दिन मनपा आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख ने आगामी दो दिनों के लिए मान्यता दी है।

बरसात का मौसम लगभग जून के आगमन से सुरु हो जाता है और एक बार बारिश सुरु होने पर रिपेयरिंग का मौका नही मिलता। शहर में बोहोत सारी पुरानी जर्जर और धोकादायक इमारतों को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, अगर समय पर इसकी मेंटेनेन्स या रिपेयरिंग की गई तो बरसात में इमारतों को होने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर ११ मई, सोमवार और १२ मई, मंगलवार को शहर में सुबह ८:०० बजे से दोपहर २:०० बजे तक इमारतों की मरम्मत के लिये आवश्यक सामग्री की दुकानें जैसे लोहा, सीमेंट, पत्रा, शटर्स, स्लाइडिंग डोअर्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल, पेंटिंग, वॉटरप्रूफिंग  मटेरियल, मोटर रिवाईडिंग, तालपत्र, प्लम्बिंग और प्लम्बिंग के लिए लगने वाले सामानों की दुकानें खुली रहेगी।

लॉकडाउन कार्यकाल में राज्य शासन के दिशानिर्देश अनुसार और मनपा के आदेश अनुसार कोरोना बाधित कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर की दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी या साइट डिलीवरी के लिए ऑर्डर लिए जाएंगे। कोई भी दुकानों पर सामानों की बिक्री काउंटर पर न करें और लॉकडाउन के नियमों का जैसे सोशल डिस्टन्स (सामाजिक दूरी), फेस मास्क और अन्य नियमों का पालन होगा तो ही इन दुकानों को आगे अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। इस अनुमति के साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दो दिनों के दरम्यान अगर नियमों का पालन न होता दिखाई दिया तो तुरंत ही अनुमति रद्द कर दी जाएगी और उचित कार्यवाही करने के लिए पुलिस प्रशासन और प्रभाग अधिकारी सक्षम है।

शहरवासियों से आव्हान है कि, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और सिर्फ पुरानी बिल्डिंग या घरों को बारिश में होने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए और रिपेयर काम कराने हेतु  अनुमति दी गईं है, सरकार और प्रशासन लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के पालन पर सख्त नजर रखें हुए है, नए बांधकाम, अवैध निर्माणा या नया कंस्ट्रक्शन ना करें।

घर पर रहें, सुरक्षित रहें।



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