महाराष्ट्र: (आनंद कुमार शर्मा)
कोरोना के दूसरी लहर से बचाव के लिए आज सोमवार २३ नवंबर को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों और उनसे संक्रमण राज्य में फैलने के रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने २५ नवंबर से अगले आदेश तक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले सभी यात्रियों को आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट साथ मे लेके यात्रा करने को कहा है और जिनके पास यात्रा कि सुरुवात, दरम्यान या यात्रा समापन पर रिपोर्ट नही होने पर तुरंत उनकी एंटीजेन टेस्ट होगी तथा पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को उनके खर्चे पर ही इलाज के लिए तुरंत कोविड केअर सेंटर भेजा जाएगा।
हवाई यात्रा करने वालों के पास ७२ घंटो के अंदर की जांच रिपोर्ट होनी चाइये और रेल यात्रा से सफर करने वालों के पास ९६ घंटों के अंदर की जांच रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। सड़क मार्ग से यात्रा करने वालो को महाराष्ट्र सीमा पर जांच करने का प्रावधान किया गया है और नेगेटिव होने पर आगे की यात्रा करने का अनुमति दी जाएगी अन्यथा पॉजिटव आने पर यात्रियों को कोविड केअर सेंटर भेजा जाएगा या उन्हें वापस अपने यात्रा प्रारंभ करने के स्थान पर जाने दिया जाएगा।
सभी मार्गों से यात्रा करने वालों को उनके गंतव्य स्थानों पर फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर फिर से एंटीजेन टेस्ट हो सकती है।
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