कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली की समय पूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक।

 






मुंबई:

 सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली की समय पूर्व रिहाई पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी। न्यायधीश अरविन्द कुमार एवं न्यायधीश संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 5 अप्रैल के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में राज्य में अधिकारियों को 2006 की माफी नीति के तहत शीघ्र रिहाई के लिए आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे ने उच्च न्यायालय के पांच अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया. गवली, जो हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और वह मकोका के प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, राज्य की 2006 की माफी नीति के तहत लाभ उठा रहा है। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गवली की याचिका पर सुनवाई की थी. इसमें उन्होंने 10 जनवरी 2006 की माफी नीति के आधार पर शीघ्र रिहाई के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। गवली 2007 में मुंबई में शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने 2006 की माफी नीति की सभी शर्तों का पालन करने का दावा किया। गवली ने याचिका में यह भी कहा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा शीघ्र रिहाई के उसके अनुरोध को अस्वीकार करना अन्यायपूर्ण, मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. गवली ने यह भी दलील दी है कि चूंकि वह 65 साल का है और मेडिकल बोर्ड ने उसे कमजोर घोषित कर दिया है, इसलिए उसे इस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए.









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