उल्हासनगर (अनंद कुमार शर्मा)
वैश्विक महामारी कोरोणा के रोकथाम के लिए पूरे भारत देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया जिसके अंतर्गत अतिआवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल,दवाखाना, किराणा, भाजीपाला और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को इस लोकडाउन से अलग रखा गया साथ ही लोगों को इससे संबंधित दिशानिर्देश दिए गए जहां कम से कम 1 मीटर की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हरेक दुकान से लोगों को
जरूरी सामान लेना लेने की छूट दी गई। लेकिन महानगर पालिका आयुक्त द्वारा बारबार सूचनाएं देने के बावजूद भी हाथगाडी, सब्जी भाजी ठेले वाले और दुकानदार भीड़ इकठ्ठा ना करने में असफल रहे साथ ही सोशल डिस्टेन्स भी नहीं रख पाते इसलिये उल्हासनगर और कल्याण डोंबीवली मनपा क्षेत्र की सारी दुकानें मंगलवार 7 अप्रैल से अगले आदेश तक शाम 5 बजे तक ही शुरू रहेंगी । अपने आदेशों में आयुक्तों ने स्पष्ट कह दिया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वह आम जनता हो या कोई भी दुकानदार क्यों न हो,
आदेश की अव्हेलना करने पर भारतीय दंड संहिता 45/1860 कलम के धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाई की जाएगी ।
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